मुख्यमंत्री जन आवास योजना राजस्थान 2020-21 (Mukhyamantri (Chief Minister) Jan Awas Yojana (Housing Scheme) Rajasthan in Hindi) [Eligibility Criteria, Documents, Urban Rural List, Application Form,Portal, Last Date]
घर लोगों की हमेशा से ही मुख्य आवश्यकता रही है. लेकिन ऐसे बहुत से लोग होते हैं जोकि अपना खुद का घर बनाने में असमर्थ हैं. और इसका एक ही मुख्य कारण होता हैं आर्थिक तंगी. लेकिन अब सरकार द्वारा ऐसी योजनायें शुरू कर दी गई हैं, जिसके चलते लोग अब अपना खुद का घर बनवा सकते हैं. और इसका पूरा खर्च सरकार द्वारा किया जाता है. जी हां राजस्थान के रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर हैं कि अब ऐसे लोग जो गरीब हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं अब उनका खुद का आवास स्थान होगा. इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक योजना को शुरू किया है, जिसके तहत लोगों के घर बनवाएं जायेंगे. यह योजना कौन सी हैं और किस तरह से काम करेगी, यह जानकारी आप इस लेख में देख सकते हैं.
नाम | मुख्यमंत्री जन आवास योजना राजस्थान |
घोषणा | राजस्थान सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर और कम आय वाले लोग |
वेबसाइट | urban.rajasthan.gov.in /rhb |
विभाग | शहरी विकास एवं आवास विभाग |
मुख्यमंत्री जन आवास योजना राजस्थान की विशेषताएं
- आवास प्रदान करना :- इस जन आवास योजना का मुख्य उद्देश्य सभी के लिए सस्ते एवं गुणवत्ता वाले आवास प्रदान करना है, ताकि राज्य का विकास हो सके.
- गरीबों के सपने साकार करना :- इस योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ एकीकृत किया गया हैं, जोकि गरीबों के सपनों को साकार करने के लिए शुरू की गई हैं, ताकि लाभार्थियों को अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके.
- राज्य के विकास के लिए प्रेरित करना :- इस योजना में राज्य में सस्ते आवास के निर्माण के लिए निजी डेवलपर्स और सरकारी बॉडीज को आकर्षित करने के लिए कई प्रावधान है. इसके लिए आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) और कम आय वाले (एलआईजी) लोगों के लिए आवास के निर्माण के लिए हाउसिंग बोर्ड, विकास अथॉरिटी, शहरी सुधार ट्रस्ट और अन्य लोकल बॉडीज को प्रेरित किया जायेगा.
मुख्यमंत्री जन आवास योजना में कुछ अन्य प्रावधान
योजना के तहत, निजी डेवलपर्स और साथ ही राज्य में आवास प्रदान करने के लिए जिम्मेदार सरकारी बॉडीज के लिए भी कुछ प्रावधान हैं. जैसे इस योजना के तहत, निजी डेवलपर्स के लिए भूमि रूपांतरण या भूमि उपयोग परिवर्तन चार्जेज के लिए आर्थिक रूप से कमजोर या कम आय वाले लोगों पर 100 % की छूट दी गई है. इसके साथ ही बिडिंग प्लान के अप्रूवल चार्जेज में भी 100% की छूट दी गई है. और निजी डेवलपर्स भी समय पर प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए बाध्य है. इन सभी प्रावधानों के साथ प्रोजेक्ट को पूरा करने की समय सीमा भी निर्धारित की गई है जोकि इस प्रकार है –
प्रोजेक्ट (प्रति यूनिट) | समय सीमा |
200 तक ईडब्ल्यूएस / एलआईजी यूनिट्स | 30 महीने में |
200 से 400 तक ईडब्ल्यूएस / एलआईजी यूनिट्स | 36 महीने में |
400 से 600 तक ईडब्ल्यूएस / एलआईजी यूनिट्स | 42 महीने में |
600 के ऊपर ईडब्ल्यूएस / एलआईजी यूनिट्स | 48 महीने में |
यदि डेवलपर्स इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने में असमर्थ होते हैं तो इसमें उन पर कुछ जुर्माना भी लगाया जा सकता है. इसमें पहले तीन महीने में 50 रूपये प्रति वर्ग फीट जुर्माना देना होगा, और यदि उसके बाद भी वे इसमें समय लगता है, तो अगले 3 महीने तक उन्हें 100 रूपये प्रति वर्ग फीट और उसके अगले 6 महीने तक 200 रूपये प्रति वर्ग फीट जुर्माना देना आवश्यक होगा.
मुख्यमंत्री जन आवास योजना के लिए योग्यता
- आवासीय योग्यता :- इस योजना में ऐसे लोग जोकि आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) एवं कम आय वाले (एलआईजी) हैं, यदि वे राजस्थान के रहने वाले हैं तो उन्हें घर प्रदान किये जाने का प्रावधान है.
- आय सीमा :- इस योजना में आय सीमा इस प्रकार है कि जोकि लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनकी सालाना आय 5 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. और जो लोग कम आय सीमा वाली श्रेणी में आते हैं उनकी सालाना आय 3 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- किसी के नाम पर घर नहीं होना चाहिए :- इस योजना में यह पात्रता मापदंड रखा गया हैं कि इसमें केवल वे लोग शामिल होकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिनके नाम पर कोई घर या पक्का मकान नहीं हैं और न ही उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कोई घर या पक्का मकान हैं.
मुख्यमंत्री जन आवास योजना में आवश्यक दस्तावेज
- आवासीय प्रमाण पत्र :- यदि आवेदक राजस्थान का निवासी हैं और वह इस योजना से जुड़कर अपना खुद का घर बनवाना चाहता है तो उसे अपने आवेदन फॉर्म में अपना राजस्थान के निवासी होने का प्रमाण देना होगा. इसके लिए वे अपना मूल निवासी प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. लेकिन यह आवश्यक हैं कि इस प्रमाण पत्र में घर का पूरा पता हो.
- पहचान प्रमाण पत्र :- किसी भी योजना का हिस्सा बनने के लिए आवेदकों को अपनी पहचान बतानी आवश्यक होती है. इसलिए इसमें भी आवेदकों को अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड जैसे पहचान के प्रमाण पत्र को फॉर्म के साथ अटैच करना होगा.
- जाति प्रमाण पत्र :- इस योजना में चूकि केवल आर्थिक से कमजोर एवं कम आय वाले लोगों को सहायता प्रदान की जाएगी, इसलिए उन्हें यह दर्शाने के लिए अपना जाति प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा.
- राष्ट्रीय बैंक खाता नंबर :- इस योजना में घर के निर्माण कार्य के लिए दिए जाने वाले पैसे आवेदकों के बैंक खाते में जमा किये जायेंगे. तो आवेदकों का राष्ट्रीय बैंक में एक खाता होना आवश्यक हैं और उसकी जानकारी उन्हें आवेदन फॉर्म में भी देनी होगी.
मुख्यमंत्री जन आवास योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया (Mukhyamantri Jan Awas Yojana Application Process)
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए जो भी व्यक्ति इस योजना में आवेदन करना चाहते है उन्हें सबसे पहले राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट में जाना होगा. यहाँ से आप इस वेबसाइट में लॉग इन करें.
- यदि आप इस वेबसाइट में पहली बार लॉग इन कर रहे हैं तो आपको पहले इसमें खुद को रजिस्टर करना होगा. इसके लिए आप सीधे इस डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं.
- अब यहाँ से आपकी स्क्रीन पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा. जहाँ आपको अपनी कुछ जरुरी जानकारी देनी होगी. जिसे आपको सही – सही भरना आवश्यक है.
- सभी जानकारी भर देने के बाद आपको अंत में एक कैप्चा कोड दिखाई देगा उसे भरें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.
- इस तरह से आप इस वेबसाइट में रजिस्टर हो जायेंगे. इस वेबसाइट में रजिस्टर होने के बाद आपको इसमें वहीँ यूजर नाम और पासवर्ड के साथ खुद को लॉग इन करना होगा, जिसे आपने इसमें रजिस्टर होते समय इंटर किया था.
- इस वेबसाइट में लॉग इन कर लेने के बाद आप आसानी से इस योजना के आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं, और फिर अपना खुद का घर बनाने का सपना पूरा कर सकते हैं.
इस तरह से यह योजना लोगों के सर पर छत प्रदान करते हुए उनकी परेशानी कम करेगी. ताकि वे सुविधाजनक तरीके से अपना जीवन यापन कर सकें.
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