किसान इनपुट अनुदान योजना 2020 पंजीयन [Last Date]

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इस वर्ष भारतीय किसानों को रबी की फसल का भारी नुकसान उठाना पड़ा है , क्योंकि बीते हुए पिछले 2 महीनों में प्रकृति की अनावश्यक मार की वजह से किसानों की रबी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। किसानों को हुए नुकसान का हर्जाना सरकार ने भरने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। किसानों के हित में उठाए गए सभी प्रकार के महत्वपूर्ण कदमों के अंतर्गत बिहार सरकार ने अपने कुल 11 जिलों में कृषि इनपुट योजना का शुभारंभ किया था और योजना के अंतर्गत जिस भी किसानों को नुकसान हुआ था , उनको मुआवजा राशि हर्जाने के रूप में प्रदान किया जा रहा था। उन सभी 11 जिलों में योजना के अंतर्गत लाभ उठाने वाले किसानों को 18 अप्रैल 2020 तक आवेदन करवाने थे।

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तभी अचानक से कोरोना वायरस के महान संकट की वजह से संपूर्ण भारतवर्ष में लॉकडाउन की समय सीमा को 3 मई तक बढ़ा दिया गया था। लॉक डाउन की समय सीमा बढ़ने की वजह से पहुंच से पात्र किसान योजना के अंतर्गत अपना आवेदन पूरा नहीं कर पाए थे। इसी की वजह से बिहार की राज्य सरकार की आवेदन की समय सीमा को 4 मई से 11 मई तक दोबारा शुरू करने का आदेश दिया हुआ है।कृषि इनपुट अनुदान योजना में किए गए बदलाव में सबसे खास बात यह है , कि इस योजना के पहले इतने दायरे थे उसे और भी विस्तृत रूप दे दिया गया है। योजना के प्रारंभ में केवल बिहार राज्य के 11 जिले ही योजना के अंतर्गत आवेदन करके इसका लाभ उठा सकते थे , परंतु अब नए बदलाव में योजना के अंतर्गत बिहार राज्य के 12 ओर जिलों को लाभान्वित किया जाएगा।

मतलब , कि अब कुल 23 जिले के किसानों को योजना से मिलने वाला लाभ मिल सकेगा। योजना का लाभ उठाने के लिए क्षतिग्रस्त किसानों को कृषि इनपुट योजना में अपना पंजीकरण करवाना होगा। आइए इस योजना के बारे में और विस्तार पूर्वक से जानते हैं और साथ ही में यह भी जानते हैं , कि किस प्रकार से आप इस योजना के अंतर्गत अपना आवेदन या पंजीकरण कर सकते हैं।

कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत कौनकौन से बिहार राज्य के 23 जिलों को जोड़ा गया है ?

कृषि इनपुट अनुदान योजना के प्रारंभ होने की वजह से किसान भाइयों को उनकी फसल नुकसान का कोई ज्यादा अफसोस नहीं रहेगा। यह योजना सभी किसान भाई-बहनों के लिए मानो किसी वरदान की भांति लग रही है।

इस योजना के अंतर्गत कुल 23 जिलों के किसान भाइयों को लाभान्वित करने का निर्णय लिया गया है , वह सभी बिहार राज्य के 23 जिलों का वर्णन इस प्रकार है :- पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, भभुआ, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, ओरंगाबाद, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चम्पारण, दरंभगा , समस्तीपुर, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, भागलपुर, बाँका, मधेपुरा और किशनगंज। योजना के अंतर्गत 196 प्रखंडों के बचे हुए किसान भाइयों को योजना के अंतर्गत मिलने वाला लाभ प्रदान किया जाएगा।

कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत किसान भाइयों को किस प्रकार से हर्जाना राशि की प्राप्ति होगी ?

किसान भाई- बहनों को बिना सिंचाई वाले क्षेत्र में कुल ₹6,800 हेक्टेयर की दर से किसान मुआवजा प्रदान किया जाएगा , जबकि बिना सिंचाई वाले क्षेत्रों के किसान भाई- बहनों को कुल ₹13,500 प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। बिहार राज्य की सरकार क्षतिग्रस्त हुए किसानों को कम से कम ₹1,000 का मुआवजा अनुदान प्रदान करेगी। आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में मुआवजे की धनराशि को सरकार द्वारा स्थानांतरित किया जाएगा।

कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत अब तक कुल कितने प्रभावित किसान भाई किसान लाभान्वित हो चुके हैं?

कृषि इनपुट योजना की अंतिम आवेदन तारीख 18 अप्रैल 2020 तक कुल तेरा 13, 20,558 किसान भाई -बहनों ने योजना के लिए आवेदन किया हुआ था। यह आंकड़ा उन सभी बिहार के 11 जिलों के अंतर्गत बताया गया है , जो पहले से योजना के लिए पात्र माने गए थे।

फरवरी 2020 माह के आवेदन आंकड़े के अनुसार अब तक कुल 12,14,888 किसान भाई -बहनों ने योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपना आवेदन किया हुआ था और जिसकी अब तक जांच परख चल रही है।

अब तक कुल 54,174 किसान योजना के लिए पात्र पाए गए हैं। इन सभी पात्र किसान भाई -बहनों के बैंक खाते में अब तक कुल ₹18,37,37401 भारत सरकार द्वारा हर्जाने की राशि को स्थानांतरित कर दिया गया है।

कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत प्रभावित किसान भाई बहन अपना ऑनलाइन आवेदन/पंजीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं?

किसान इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन करके आप बिहार राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे मुआवजे की राशि को प्राप्त कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण करने के लिए आप नीचे दिए गए आसान तरीकों का अनुसरण करें।

  • जो भी किसान भाई -बहन कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले से ही ऑनलाइन पंजीकृत हैं , उनको ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी।
  • कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद आसान और सरल है।
  • कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसान भाई -बहन अपने किसी भी प्रकार के इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सहायता से अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर ई किसान कार्यालय में जाकर निशुल्क रूप में किसान भाई- बहन अपना पंजीकरण पूरा करवा सकते हैं ।
  • आवेदन करने के लिए आपको सर्वप्रथम बिहार राज्य की ऑफिशियल http://www.krishi.bih.nic.in/वेबसाइट पर जाना होगा। फिर यहां पर आप अपना पंजीकरण कर सकते हैं।
  • इसके अतिरिक्त यदि किसान आई चाहे तो बिहार राज्य की दूसरी https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन पंजीकरण योजना के लिए कर सकता है।
  • अगर किसान भाई -बहन इस योजना में स्वयं ऑनलाइन पंजीकरण करना नहीं जानते हैं , तो इस परिस्थिति में वे सीएससी सेंटर में जाकर या फिर कॉमन सर्विस सेंटर या वसुधा केंद्र में जाकर कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत मात्र ₹10 का शुल्क देकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।

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