बिहार ग्राम परिवहन योजना : अप्रवासी मजदूर को वाहन मालिक बनने का सुनहरा मौका, ऐसे करें आवेदन

बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2020 [ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया फॉर्म, सब्सिडी, लास्ट डेट, लिस्ट] (Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana Scheme in Hindi), [Online Application Process, Subsidy, Eligibility Criteria, Documents Required, Last date]

हमारे देश में कई ऐसे गरीब लोग हैं विशेषकर जो गांव में रहते हैं. वे जब किसी ऐसी तरह का व्यापार या कहीं नौकरी करते हैं, जहाँ उन्हें वाहन की जरूरत होती है. किन्तु आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से वे ये वाहन खरीदने में असमर्थ रह जाते हैं. ऐसे लोगों की मदद के लिए बिहार राज्य सरकार ने ‘मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना’ की शुरुआत की हैं. जिसके तहत सरकार ऐसे कुछ लाभार्थियों को वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान करती हैं. हालही में लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूर जो वापस अपने घर आये हैं. उन्हें अपनी आजीविका चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही हैं. जिसके तहत लाभार्थियों को कुछ वाहन जैसे ई – रिक्शा, ऑटोरिक्शा आदि खरीदने के लिए लोन प्रदान किया जाने का ऐलान किया गया हैं. अब यह योजना क्या हैं और कैसे इसका लाभ लाभार्थी उठा सकते हैं यह सब कुछ यहाँ पढियें.

Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana Bihar

लांच की जानकारी

योजना का नाम मुख्यमंत्री ग्राम परिवाहन योजना
राज्य बिहार
लांच की तारीख सन 2018 में
लांच की गई मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी द्वारा
लाभार्थी राज्य के गरीब एवं निम्न जाति के लोग
संबंधित विभाग राज्य का मानव कल्याण विभाग एवं परिवहन निगम
टोल फ्री नंबर 0612 – 2546449 या 0612 – 2222011 या 2222173

 

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की विशेषताएं एवं लाभ (Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana Features and Benefits)

  • योजना का उद्देश्य :- इस ग्राम परिवहन योजना को शुरू करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य हैं गरीबों एवं बेरोजगारों को रोजगार के अवसर देने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना.
  • गरीब एवं बेरोजगार नागरिकों को सहायता :- इस योजना के तहत ऐसे व्यक्ति जोकि गांव में रहते हैं और गरीब एवं बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार के अवसर देने के साथ ही वित्तीय सहायता का लाभ प्रदान किया जा रहा है.
  • दी जाने वाली सुविधा :- इस योजना के लाभार्थियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके लिए उन्हें 4 पहिया वाहन या 3 पहिया वाहन जैसे ई – रिक्शा, टैक्सी या ऑटो रिक्शा आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है.
  • वित्तीय सहायता :- इस योजना में दी जाने वाली वित्तीय सहायता वाहन खरीदने के लिए 1 लाख रूपये या 50 % की सब्सिडी हैं. यानि सरकार वाहन खरीदने के लिये उन्हें सब्सिडी देकर मदद कर रही हैं.
  • कुल लाभार्थियों की संख्या :- इस योजना को राज्य की 8,405 ग्राम पंचायतों में लागू किया गया हैं जिसमें प्रत्येक पंचायत से 5 ऐसे लाभार्थियों को इसका लाभ मिलता है जोकि इसके जरूरतमंद है. यानि कुल मिलाकर राज्य के 42,025 लोगों को इसका लाभ मिल रहा है. आपको बता दें कि हालही में बिहार सरकार ने इसमें 7000 वापस आये प्रवासी मजदूरों को भी शामिल कर लिया हैं, जोकि बिहार के निवासी हैं और किसी दूसरे राज्य में रहते थे.
  • लाभार्थियों का चयन :- इस योजना में प्रत्येक ग्राम पंचायत से चुने जाने वाले 5 लाभार्थियों में से 3 लाभार्थी अनूसूचित जाति एवं जनजाति के होंगे और 2 अत्यंत ही पिछड़े वर्ग से संबंधित होंगे.
  • पंचायतों एवं ब्लॉक मुख्यालयों के बीच संबंध :- इस योजना के माध्यम से पंचायत और ब्लॉक मुख्यालयों के बीच के संबंध मजबूत होंगे.

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria)

  • बिहार के ग्राम में रहने वाले निवासी :- इस योजना के लाभार्थी बिहार राज्य की सीमा के अंदर आने वाली ग्राम पंचायत के अंतर्गत रहने वाले होने चाहिये.
  • जाति पात्रता :- इस योजना में लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग से संबंध रखने वाले लोगों को प्रदान किया जाना है.
  • आयु पात्रता :- बिहार की इस परिवाहन योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की न्यूनतम उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी आवश्यक है. इससे कम वाले इसमें शामिल नहीं हो सकते है.
  • अन्य पात्रता :- यदि कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में कार्यरत हैं या वह अपने किसी व्यवसायिक कार्य के लिए या निजी कार्य के लिए किसी वाहन की खरीद करना चाहता हैं तो उन्हें इस योजना में कोई लाभ नहीं मिलेगा.
  • बैंक से लोन लेने वाले :- ऐसे लाभार्थी जिन्होंने पहले अपने वाहन के लिए बैंक से लोन ले रखा है उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा.
  • शैक्षणिक योग्यता :- इस योजना के लाभार्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह शिक्षित हो. क्योकि आज के समय में शिक्षा बहुत ही आवश्यक है.
  • प्रवासी मजदूर :- हालही में इस योजना में एक और पात्रता जोड़ी गई हैं. इसमें बिहार के प्रवासी मजदूरों को भी शामिल कर लिया गया हैं, जोकि किसी दूसरे राज्य से क्वारंटाइन सेंटर में रहकर वापस आये हैं.

नोट :- इस योजना के तहत लिए जाने वाले वाहन को लाभार्थी को 10 साल तक अपने पास ही रखना होगा, इसे वह किसी और को नहीं बेच सकता है. और यदि कोई व्यक्ति अपने वाहन को बेच देता है. तो वह राशि लोन स्वरुप लाभार्थियों से राजस्व विभाग के अंतर्गत वसूल ली जाएगी.

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में आवश्यक दस्तावेज (Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana Required Documents)

  • पते का प्रमाण पत्र :- लाभार्थी को अपने पते के प्रमाण की आवश्यकता होगी जिससे यह साबित हो सके कि वह किस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है.
  • पहचान प्रमाण पत्र :- लाभार्थी को अपनी पहचान दर्शाने के लिए अपने आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड में से एक दस्तावेज आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करना आवश्यक हो सकता है.
  • जाति प्रमाण पत्र :- इस योजना में विशेष रूप से जाति पात्रता निर्धारित की गई हैं, इसके लिए आवश्यक है कि लाभार्थी अपने जाति प्रमाण पत्र की कॉपी भी अपने पास रखे.
  • आयु प्रमाण पत्र :- इस योजना का लाभार्थी कम से कम 21 वर्ष का होना आवश्यक हैं, इसलिए उन्हें अपनी आयु का प्रमाण देना भी आवश्यक है.
  • ड्राइविंग लाइसेंस :- इस योजना में चूकी वाहन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही हैं इसलिए लाभार्थियों के लिए यह आवश्यक हैं कि उनके पास उनका ड्राइविंग लाइसेंस हो ताकि यह साबित हो सकें कि वह वाहन चलाना जानता है.
  • शैक्षणिक योग्यता :- लाभार्थियों को अपनी शैक्षणिक योग्यता दर्शाने के लिए अपनी अंतिम शैक्षिक वर्ष की मार्कशीट की फोटोकॉपी दिखानी आवश्यक है.

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए आवेदन कैसे करें (How to Apply for Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana)

इस योजना को अलग – अलग चरणों के आधार पर लागू किया जा रहा हैं. अब तक इस योजना के 4 चरण हो चुके हैं और अब इसका पांचवा चरण शुरू होने वाला हैं. इसके लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को निम्न प्रक्रिया को अपनाना होगा –

  • सबसे पहले आवेदकों को बिहार राज्य की परिवहन विभाग की  अधिकारिक वेबसाइट में विजिट करना होगा.
  • इस वेबसाइट के होम पेज में उन्हें मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के पांचवें चरण के लिए आवेदन करने की ‘अप्लाई ऑनलाइन’ की एक लिंक नजर आयेगी, उस पर उन्हें क्लिक करना होगा.
  • इसके बाद उनके सामने एक नया पेज ओपन होगा जोकि लॉग इन पेज होगा. आवेदकों को इसमें खुद को लॉग इन करना होगा. यदि वे नये यूजर हैं तो पहले वे इसमें खुद को रजिस्टर कर लें.
  • जब वे इसमें रजिस्टर जो जायेंगे तो उन्हें इसमें खुद को लॉग इन करना होगा.
  • जब लाभार्थी इस वेबसाइट में खुद को लॉग इन कर लें तो वह इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म तक पहुँच जायेगा. जहाँ उन्हें अपनी कुछ जरुरी जानकारी देनी होगी.
  • इसी में आवेदकों को अपने आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड भी करना होगा.
  • ये करने के बाद वे अपने आवेदन की फॉर्म की एक बार जाँच कर लें कि उन्होंने जो जानकारी दी हैं वह सही है या नहीं. और फिर अंत में अपने आवेदन फॉर्म को सबमिट कर दें.
  • इससे में इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए रजिस्टर हो जायेंगे.

अतः यदि आप भी रोजगार की तलाश में हैं तो बिहार राज्य सरकार आपकी मदद करने के लिए ही यह योजना लेकर आई हैं. इसके साथ जुड़िये और पैसे कमा कर अपनी आजीविका चलाइए.

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