उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2020 : ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म

उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2020 ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म / फ्री ट्रेनिंग व टूल किट स्कीम @diupmsme.upsdc.gov.in पोर्टल 

 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार राज्य की जनता के लिए रोजगार की व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। उसी रोजगार योजना के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सभी परंपरागत कार्यक्रमों के विकास और उनके स्वरोजगार को बढ़ावा देते हुए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2020 के पंजीकरण आरंभ कर दिए गए हैं। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पंजीकरण की है जिसमें पारंपरिक कारीगरों और दस्तकारों को अपने हुनर को दिखाने और उसे अधिक निखारने की फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको दी जाने वाली ट्रेनिंग 6 दिन तक चलाई जाएगी। उस पूरी ट्रेनिंग की प्रक्रिया में आने वाला खर्च उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही वहन किया जाएगा।

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साथ ही स्थानीय दस्तकारों और पारंपरिक कारीगरों को छोटे उद्योग स्थापित करने और उनके कार्य भार को बढ़ावा देने के लिए 10 हजार से लेकर 10 लाख तक की आर्थिक सीमा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार द्वारा जारी की गई इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मौजूद बढ़ई, दर्जी, टोकरी, बुनाई करने वाले, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची जैसे पारंपरिक कारोबारियों तथा हस्तशिल्प का ज्ञान रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें विकसित बनाने में इस योजना का महत्वपूर्ण योगदान होगा।

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में ऑनलाइन पंजीकरण के लिए पूरी प्रक्रिया के बारे में सरकार ने घोषणा कर दी है। इस प्रक्रिया में किन जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और साथ ही इसकी पात्रता और शर्तें क्या है वह भी निर्धारित कर ली गई। आइए इन सभी जानकारियों को विस्तार पूर्वक नीचे दी गई पोस्ट के जरिए जान लेते हैं।

उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना ऑनलाइन पंजीकरण

लॉक डाउन के इस समय में रह रहे श्रमिक को रोजगार दिलाने के लिए विश्वकर्मा श्रम रोजगार योजना 2020 में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया नीचे दी गई है।

  • जो भी श्रमिक इस योजना के तहत अपने आवेदन भरना चाहते हैं वह उत्तर प्रदेश के उद्योग एवं प्रोत्साहन निदेशालय के अधिकारी द्वारा जारी की गई आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • उस लिंक पर क्लिक करते ही आप आधिकारिक वेबसाइट के होमपेज पर पहुंच जाएंगे जिस पर आपको ऊपर दिए गए लॉगिन पर जाकर आवेदक लॉगइन के बटन पर क्लिक करना।
  • आवेदक लॉगइन के बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के विकल्प को चयन करना होगा।
  • उसके बाद नवीन पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करते ही आपके सामने उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2020 आ जाएगा।
  • इस ऑनलाइन फॉर्म में आवेदक कारीगर से जुड़ी पूछी गई सभी जानकारी आपको वहां पर सही तरीके से भरनी होगी।
  • जब आप फॉर्म में पूछी गई जानकारी सही तरीके से अपने फॉर्म में भर दें और आप उससे सहमत हो तो सबमिट बटन पर क्लिक करके अपना विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना फॉर्म जमा करा दे।

कोरोना  महा संकट के इस समय के दौरान उत्तर प्रदेश  राज्य में अर्थव्यवस्था को जो क्षति पहुंची है उसकी पूर्ति करने के लिए  विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना  के जरिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार  शीघ्र प्रक्रिया से कुशल कारीगरों का उचित डाटाबेस तैयार करना चाहती है ताकि तुरंत उन्हें  उनके कौशल अनुसार कार्य सौंप कर देश की  अर्थव्यवस्था के साथ-साथ राज्य की विकास की गति का भी थोड़ा मार्ग प्रदर्शित किया। ताकि उनकी वित्तीय सहायता हो सके और वे आर्थिक रूप से सक्षम हो पाए। साथ ही इस प्रक्रिया से राज्य की अर्थव्यवस्था को भी विकास सील बनाने में सहायता प्राप्त।

यूपी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना लाभ विशेषताएं

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत मजदूरों को किस प्रकार फायदे दिए जाएंगे और उन्हें कैसे लाभ प्राप्त होंगे इसकी पूरी जानकारी नीचे दिए गए विकल्पों में दी गई है।

  • उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जारी की गई विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत श्रम मजदूरों को उनके कौशल के हिसाब से ट्रेनिंग तहसील अथवा जिला मुख्यालय पर लघु व मध्यम उद्यम विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के सभी कुशल और योग्य कारीगरों को निर्धारित 6 दिन की अवधि के अंदर फ्री में ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें आसानी से रोजगार प्राप्त हो सके।
  • इस योजना के अंतर्गत सभी प्रकार की ट्रेनिंग के दौरान होने वाले प्रत्येक खर्चे का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
  • इस योजना में ट्रेनिंग सेशन के दौरान कारीगरों के रहने और खाने पीने से जुड़े सभी खर्च का वहन भी राज्य सरकार द्वारा ही किया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत योगी सरकार द्वारा ट्रेनिंग के समय अर्ध कुशल मजदूरी दर के समान कारीगरों को वित्तीय सहायता भी समय-समय पर दी जाएगी।
  • जैसे ही योग्य कारीगरों की ट्रेनिंग पूरी होती जाएगी उन्हें कौशल तथा ट्रेड के अनुसार उन्नत किस्म की टूल किट प्रदान की जाएगी ताकि वह अपने व्यापार को आसानी से चला सके।
  • इस योजना में सरकार द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है जिसमें आवेदन करने वाले सभी मजदूरों के ट्रेनिंग और देख रहे की व्यवस्था आयुक्त एवं निदेशक उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन द्वारा की जाएगी।

विश्वकर्मा श्रम रोजगार योजना पात्रता शर्तें

सभी आवेदकों को कुशल कार्यक्रम श्रम योजना 2020 के लिए आवेदन भरते समय निम्नलिखित शर्तों और पात्रता का ध्यान रखना होगा।

  • जो मजदूर इस योजना के अंतर्गत आवेदन भरना चाहता है उनकी आयु 18 वर्ष व उससे अधिक होनी चाहिए।
  • उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ही इस योजना में आवेदन भर सकते हैं।
  • इस योजना में आवेदन के लिए किसी भी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता होनी अनिवार्य नहीं है।
  • जो व्यक्ति इस योजना के अंदर आवेदन भरने के इच्छुक हैं उन आवेदकों को पिछले 2 वर्षों में केंद्र सरकार या राज्य सरकार से किसी भी प्रकार की टूलकिट से संबंधित कोई लाभ की प्राप्ति ना हुई हो।
  • एक परिवार का केवल एक ही व्यक्ति एक ही बार इस योजना में आवेदन भरने के पात्र होंगे। एक परिवार में एक व्यक्ति का अर्थ पति या पत्नी में से कोई एक हो सकता है।
  • इस योजना में सभी प्रकार के पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए एक शपथपत्र भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत करना होगा।

इस योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन भर सकता है। इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्ति भीम पात्र होंगे जो पारंपरिक कारीगरी करने वाली जाति के ना हो। इस योजना में आवेदक बनने के लिए परंपरागत कारीगरों से जुड़े होने के प्रमाण के रूप में ग्राम प्रधान अध्यक्ष नगर पंचायत अथवा नगर पालिका या नगर निगम द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।

उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना  जरूरी दस्तावेज

इस योजना में आवेदन के लिए जो व्यक्ति इंटरव्यू के लिए जाएंगे उनके पास निम्नलिखित दस्तावेज भी होने आवश्यक है:-

  • आधार कार्ड
  • एक ऐसा प्रमाण पत्र जिसमें यह लिखा हो कि वह व्यक्ति कुशल कारीगर की श्रेणी में आता है।
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • निवास, रिहायशी प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

 विश्वकर्मा श्रम रोजगार योजना हेल्पलाइन नंबर

कुशल कारीगर योजना सहायता नंबर- +91(511) 2218 401, 223 4956

 

 
कुशल कारीगर रोजगार योजना ईमेल आईडी  

dikanpur@nic.in, dikanpur@gmail.com

 
आधिकारिक पता उद्योग निदेशालय, ग्रैंड ट्रंक रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश  

 इस योजना में जुड़ी किसी भी शिकायत और जानकारी के लिए आप सरकार द्वारा जारी किए गए नंबर पर फोन भी कर सकते हैं।

सरकार द्वारा जारी की गई इस योजना के चलते उत्तर प्रदेश में रहने वाले कुशल कारीगरों को उचित ट्रेनिंग भी प्राप्त होगी और साथ ही उन्हें आर्थिक सहायता से अपने परिवार के गुजर बसर में भी काफी सहायता प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम बेहद सराहनीय है और उत्तर प्रदेश में रहने वाले मजदूरों को जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए यह बेहद फायदेमंद भी है।

FAQs

Q- उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना क्या है?

A- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जारी की गई योजना के अंतर्गत पारंपरिक कारीगरों और कुशल कारीगरों के विकास और उनके स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी और उनके कौशल से जुड़ी टूलकिट भी उन्हें प्रदान की जाएगी।

Q- उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना किसने लांच की?

A- उत्तर प्रदेश राज्य में मौजूद कुशल कारीगरों के रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस योजना का मंचन किया गया।

Q- मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

A- जो भी मजदूर सीएम विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2020 में अपना ऑनलाइन पंजीकरण करना चाहते हैं तो वह उद्योग एवं प्रोत्साहन निदेशालय द्वारा जारी आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं।

Q- इस योजना में मजदूरों को क्या लाभ मिलेंगे?

A- इस योजना के अंतर्गत निर्धारित नियम और शर्तों के अनुसार मजदूरों को फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी और प्रशिक्षण पूरा कर लेने के तुरंत बाद उन्हें फ्री टूल किट भी प्रदान की जाएगी

Q- उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम रोजगार योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए कम से कम आयु सीमा क्या है?

A- इस योजना में लाभ प्राप्त करने वाले आवेदक की कम से कम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक निर्धारित की गई है

Q- क्या इस योजना के अंतर्गत किसी भी राज्य का कारीगर भाग ले सकता है?

A- इस योजना के अंतर्गत केवल उत्तर प्रदेश का निवासी ही भाग ले सकता है जिसके पास उत्तर प्रदेश के निवासी होने का प्रमाण पत्र मौजूद हो उसके अलावा किसी भी राज्य का निवासी भाग नहीं ले सकता है.

Q- क्या इस योजना का लाभ एक से अधिक बार प्राप्त किया जा सकता है?

A- जी नहीं इस योजना का लाभ एक परिवार का व्यक्ति केवल एक ही बार ले सकता है.

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