Sukanya Samriddhi Yojana: बदल गए नियम- अब 18 की उम्र तक खुलेगा अकाउंट
योजना में कई तरह के बदलाव किए गए हैं. इसमें निवेश की उम्र सीमा को भी बढ़ा दिया गया है.
अगर आपने भी अपनी बेटी के नाम पर अकाउंट खुलवाया है या खुलवाने की सोच रहे हैं तो किए गए बदलाव जरूर जानने चाहिए.
सुकन्या योजना में अभी तक दो बेटियों के खाते पर ही 80C के तहत टैक्स छूट का फायदा मिलता था.
अब नियमों में बदलाव किया गया है. अगर एक बेटी के बाद दो जुड़वां बेटियां होती हैं तो उन दोनों के लिए भी खाता खोलने का प्रावधान किया गया है.
मतलब Sukanya Samriddhi Yojana में एक साथ तीन बेटियों के नाम पैसा जमा किया जा सकता है और उस पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं.
योजना में सालाना न्यूनतम 250 रुपए जमा करना जरूरी है. एक साल में अधिकतम डेढ़ लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं.
अक्सर लोग न्यूनतम राशि जमा करना भूल जाते हैं. जिसके बाद अकाउंट डिफॉल्ट कैटेगरी में चला जाता है और इस पर ब्याज भी रोक दिया जाता है.
लेकिन, अब नए नियमों में खाते को दोबारा एक्टिव नहीं कराने पर मैच्योरिटी तक अकाउंट में जमा राशि पर ब्याज मिलता रहेगा. पहले ऐसा नहीं था.
अभी तक बेटी 10 की उम्र में खाते को ऑपरेट कर सकती थी. लेकिन बदले हुए नियमों के बाद अब 18 की उम्र से पहले बेटियों को खाता ऑपरेट करने की मंजूरी नहीं होगी.
मौजूदा नियमों में अकाउंट में गलत ब्याज क्रेडिट होने पर उसे वापस ले लिया जाता था. लेकिन, अब ऐसा नहीं होगा.
बदले हुए नियमों में ब्याज क्रेडिट होने के बाद उसे वापस लेने का प्रावधान हटा लिया गया है. मतलब एक बार ब्याज डल गया तो दोबारा वापस नहीं लिया जा सकेगा.
Yojana' में बेटी की मौत या बेटी का पता बदलने पर अकाउंट को बंद किया जा सकता था.
लेकिन, अब अकाउंटहोल्डर को जानलेवा बीमारी होने की स्थिति को भी इसमें शामिल किया गया है. अभिभावक की मौत होने पर भी समय से पहले अकाउंट बंद किया जा सकता है.
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