मैच्योरिटी से पहले भी बंद कराया जा सकता है जाने नियम
Sukanya Samriddhi Yojana
सुकन्या समृद्धि योजना
बेटियों के लिए चलाई जाने वाली खास स्कीम है.
सुकन्या समृद्धि योजना
या एसएसवाई स्कीम में सेक्शन 80सी के अंतर्गत टैक्स छूट मिलती है.
आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए, तभी सुकन्या समृद्धि खाता खुलेगा.
कुछ खास परिस्थितियों में ही एसएसवाई खाते को समय से पहले बंद किया जा सकता है.
खाताधारक की मृत्यु होने पर उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा कराना होगा. इसी के साथ सुकन्या समृद्धि खाता बंद कर दिया जाएगा.
खाते में जमा पैसा और ब्याज की राशि अकाउंट होल्डर के माता-पिता या अभिभावक को लौटा दिया जाता है.
खाता खोलते वक्त कम से कम 250 रुपये जमा करने होंगे.
इस समय सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा लगाने वाले निवेशकों को 7.6 फीसदी की दर से ब्याज का फायदा मिलता है.
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